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ा.का.नि.1052.--राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम,1976 है ।
(2) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर हे ।
(3) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदभ़ से अन्यता अपक्षित न हो :-
(क) `अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है :
(ख) `केंद्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,
अर्थात :-
(ग) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय,
(व) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय, और
(वव) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में, या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई
कार्यालय
(ग) `कर्मचारी' से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ,
(घ) `अधिसूचित कार्यालय' से नियम
10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है,
(ङ) `हिन्दी में प्रवीणता से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ,
(च) क्षेत्र क से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य प्रदेश अभिप्रेत है,
(छ) क्षेत्र ख से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा चणीग़ा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है ,
(ज) क्षेत्र गठ से खण (च) और
(छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ,
(झ) `हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम
10 में
वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।
3. राज्यों आदि तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भ्निन कार्यालयों के साथ पत्रादि.--(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र `क' में किसी राज्य सा संघ राज्यक्षेत्र की या ऐसे
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति के पत्रादि, असाधारण दशाओं को छ़ाकर हिन्दी में होंगे और उनमें से किसी को कोई
पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके
साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।
(2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से--
(क) क्षेत्र `ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे
राज्य |